चित्रकूट : नाबालिक से दुराचार के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद

नाबालिक लड़की को घर से बरगलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय...

चित्रकूट : नाबालिक से दुराचार के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट। नाबालिक लड़की को घर से बरगलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बीती 19 जून 2017 को सबेरे 4ः30 बजे बरगढ़ बाजार के पश्चिम वाले घर में अपनी पत्नी के साथ गया था। वहां से एक घण्टे बाद लौटा तो उनकी नाबालिक लड़की घर में नहीं मिली। अन्दर देखा तो पत्नी के गहने भी गायब थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा हमेशा उसके घर पर नजर रखी जाती थी और पूर्व में भी आरोपी उसकी बेटी को बरगलाकर ले गए थे। जिसकी एफआईआर कराई थी और पूर्व में बीती 25 मई 2017 की घटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद बयान भी हो चुके थे। जिसमें आरोपी द्वारा स्वयं को बचाने के लिए दोबारा उसकी लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाया गया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर गोईयाकला निवासी मोहित उर्फ प्रधान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी मोहित उर्फ प्रधान को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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