राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर में विशाल विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, आगामी मेगा लोक अदालत का हुआ प्रचार

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण...

Aug 24, 2026 - 18:36
Aug 24, 2026 - 18:39
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राजकीय इंटर कॉलेज कालिंजर में विशाल विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, आगामी मेगा लोक अदालत का हुआ प्रचार

'सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान', पॉक्सो एक्ट और शिक्षा के अधिकार पर विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां

बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा श्रीमती अल्पना के कुशल निर्देशन में रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज, कालिंजर में एक भव्य विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान’, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, पॉक्सो एक्ट-2012 तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित नागरिकों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी गईं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला जज श्रीमती अल्पना ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक वसूली, किरायेदारी, दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाओं, राजस्व, चकबंदी, श्रम तथा शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है। इसके साथ ही यातायात संबंधी ई-चालानों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत के आयोजन की भी जानकारी दी गई।

बाल सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार पर जोर

विशेष न्यायाधीश डकैती डॉ. विकास श्रीवास्तव ने ‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य’ अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को सजग रहना होगा। उन्होंने विद्यालयों में संवाद, चित्रों और लघु फिल्मों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने पर बल दिया।

अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, जिसके तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है।

सिविल जज (जू.डि.) नरैनी एवं ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी आलोक कुमार वर्मा ने पॉक्सो एक्ट-2012 के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि किसी भी संदिग्ध या उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि अपने विश्वसनीय शिक्षक, अभिभावक या संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।

रोटी बैंक सोसाइटी द्वारा सामग्री वितरण

कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सहभागिता निभाते हुए रोटी बैंक सोसाइटी, बांदा के अध्यक्ष रिजवान अली, संगठन मंत्री सुनील सक्सेना एवं उनकी टीम ने बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी-पेन वितरित किए। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां तथा पुरुषों को शर्ट भी प्रदान की गईं।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश चन्द्रपाल, सिविल जज (सी.डि.) अंशुमाली पाण्डेय, सिविल जज (जू.डि./त्वरित-1) सुभांशु दास, तहसीलदार नरैनी सतीश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष कालिंजर दारा सिंह, वरिष्ठ लिपिक रामनरेश, डीईओ राशिद अहमद और प्राधिकरण के आदित्य धुरिया समेत कई गणमान्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुमन शुक्ला ने किया। शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ, जिसके उपरांत छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अंत में राजकीय इंटर कॉलेज, कालिंजर के प्रधानाचार्य श्री राम शरण द्विवेदी ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया।

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