विधानसभा चुनाव : प्रत्याशी घर बैठे ही दाखिल कर सकते है पर्चा
विधानसभा चुनाव इस बार कई मामलों में हाईटेक हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां इस बार नामांकन के दौरान कई तरह..
झांसी,
- निर्वाचन आयोग ने दी आनलाईन नामांकन की सुविधा
विधानसभा चुनाव इस बार कई मामलों में हाईटेक हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां इस बार नामांकन के दौरान कई तरह की पाबंदियां चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार आनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट https:uvidha.eci.gov.in/login पर जाकर आनलाइन नामांकन कर सकता है।
]इसके साथ ही प्रत्याशी को आनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है कि वह भौतिक रूप से निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के पास उपस्थित होकर आनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और रसीद की प्रति जमा करना होगा।
यह भी पढ़ें - कांग्रेस ने युवा घोषणापत्र किया जारी, 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी
उन्होंने बताया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी सीधे कलक्ट्रेट जाकर नामांकन कर सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने पहली बार आनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नामंकन पत्र भर सकते हैं। हालांकि, इसके बाद भौतिक रूप से आनलाइन आवेदन की प्रति भी जमा करा दें। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने में लापरवाही से पर्चा भी निरस्त भी हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। आनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो दो बाई ढाई सेमी की फोटो पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी द्वारा चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें - उप्र के हर शहर में माफिया से मुक्त कराई भूमि पर बनेंगे गरीबों के महल : मुख्यमंत्री योगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नाामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी कालम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक भी कालम रिक्त छोड़ने पर नामांकन पत्र का सेट रद्द हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर जिसमें वाट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
इसके अतिरिक्त प्रत्याशी को हर तरीके की चुनाव प्रचार सामग्री की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच के दिन प्रस्तावकों को उपस्थित रहना होगा।
यह भी पढ़ें - भाजपा की अपर्णा ने सपा संरक्षक मुलायम से लिया आशीर्वाद
- नामांकन पत्र दाखिल करने में बरतनी होगी सावधानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार के लिए जो सबसे पहला और सावधानी वाला स्टैप होता है वह है नामांकन भरने का, जरा सी लापरवाही पर नामांकन पत्र रद्द भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाली स्थिति में नहीं होता।
नामांकन पत्र भरने के लिए कई तरह के नियम हैं। नामांकन के दौरान एक भी कालम खाली छोड़ने पर फार्म रद्द हो सकता है। इसीलिए इस बार नामांकन पत्र भरते वक्त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
यह भी पढ़ें - 'दंगा मुक्त - सपा मुक्त प्रदेश' जनता का संकल्प : योगी आदित्यनाथ
'मतदाताओं की सुरक्षा है सबसे महत्वपूर्ण'
एक पोलिंग स्टेशन पर अब मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अधिकतम 1250 कर दी गयी है। जानिये, पिछले विधानसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार उत्तर प्रदेश में कितने बढ़े पोलिंग स्टेशन।