वैवाहिक समारोह में कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन पाये जाने पर होगी कार्यवाही
इंदौर जिले में कोविड के नियंत्रण के लिये व्यापक एहतियात बरती जा रही है। इसके मद्देनजर सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिये गये हैं..
- होटल/मैरिज गार्डन संचालक सहित संबंधित आयोजक भी होंगे दोषी
इंदौर जिले में कोविड के नियंत्रण के लिये व्यापक एहतियात बरती जा रही है। इसके मद्देनजर सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहाँ होने वाले आयोजनों में निर्धारित संख्या के साथ ही वैवाहिक तथा अन्य आयोजन सुनिश्चित करवायें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सुनिश्चित करवाया जाये।
सामाजिक दूरी रखी जाये, सभी अतिथि पूरे प्रोटोकॉल के साथ मॉस्क पहनें, यह भी सुनिश्चित हो। आयोजनों में निर्धारित संख्या के अलावा अधिक संख्या होने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं पाये जाने पर संबंधित होटल/मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही संबंधित आयोजकों के विरूद्ध भी पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। निगरानी के लिये होटल/मैरिज गार्डन में सभी आयोजनों की वीडियोग्राफी होगी। इस वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस द्वारा निगरानी कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही की जायेगी।
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यह जानकारी सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में ली गयी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक में दी। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन, अपर कलेक्टर पवन जैन तथा अभय वेड़ेकर, जिला आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी सहित सभी एसडीएम, सीएसपी, आबकारी विभाग के अधिकारी और होटल/मैरिज गार्डन के संचालकगण मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति खराब नहीं हो, यह हम सबकी जवाबदारी है। आने वाले समय में कोरोना संक्रमण फैले नहीं, इसके लिये विशेष सावधानी एवं सतर्कता रखने की जरुरत है। देखने में यह आ रहा है कि वैवाहिक समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह लोग मॉस्क का उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं।
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उन्होंने सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि वे अपने यहाँ आयोजित होने वाले समारोह में निर्धारित संख्या रहे तथा सभी लोग मॉस्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह सुनिश्चित करें। सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा गया है कि वे आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रेकार्डिंग संबंधित थाने में प्रतिदिन दें।
रेकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस द्वारा निगरानी की जायेगी और उल्लंघन पाये जाने पर होटल/मैरिज गार्डन संचालकों तथा संबंधित आयोजकों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। बैठक में बताया गया कि विवाह समारोह में 50 लोग के शामिल होने की ही अनुमति है। इस संबंध में आज और विस्तृत आदेश जारी किये जा रहे हैं।
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पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन ने कहा कि सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरुक करें। इसके लिये वे चेतावनी और शासन/प्रशासन के आदेशों संबंधी सूचना पटल भी सहज दृश्य स्थल पर पठनीय रूप से लगायें।
उन्होंने कहा कि होटल/मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा हर एक आयोजन की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। यह वीडियोग्राफी उन्हें प्रतिदिन संबंधित थाने में देना होगी। उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि सभी बार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी बार निर्धारित समय के पश्चात खुले नहीं रहें। इस संबंध में उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
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हि.स