नाबालिग लड़की को अगवा कर दुराचार करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास 

रिश्तेदारों के गांव की नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास ...

नाबालिग लड़की को अगवा कर दुराचार करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास 

चित्रकूट।

रिश्तेदारों के गांव की नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।

यह भी पढ़ें-एक्सीडेंट पॉइंट बन गया क्योटरा रेलवे क्रॉसिंग, एक और महिला की मौत

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती  सितंबर 2022 में राजापुर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी 14 वर्षीय पुत्री को 18 सितंबर 2022 को बांदा जिले के अतर्रा थाने के रसपाल का पुरवा निवासी ध्यान सिंह पुत्र घनश्याम सिंह भगा ले गया था। आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहां आता जाता था। इस दौरान आरोपी ने उसकी बेटी से जान पहचान बना लिया था। हालांकि इस बात की जानकारी आरोपी के रिश्तेदारों को भी नहीं थी।

यह भी पढ़ें-झूठी शिकायत करने में जेल गए दंपति ने अब अपनी बेटी को बनाया हथियार

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कर बयान दर्ज कराए थे। जिसके बाद इस मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ोत्तरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ध्यान सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 52 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि से 50 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है।

यह भी पढ़ें-बांदा के नीलेश का भी चन्द्रयान-3 मिशन में रहा योगदान

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0