संत कृपाल सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ में महिला सशक्तिकरण पर विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था...

प्रेरणादायक महिलाओं ने साझा किए अनुभव, कानूनी अधिकारों पर हुई चर्चा
बांदा। दिनांक 06 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को संत कृपाल सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ, बांदा में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नगर की प्रमुख महिलाओं की उपस्थिति में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) दीपाली गुप्ता (प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा) एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती ममता मिश्र (एडवोकेट), श्रीमती छाया सिंह, तथा श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी (एडवोकेट) द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात विधि महाविद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं।
शिविर के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं छात्रों ने उपस्थित महिलाओं को विभिन्न कानूनों जैसे — दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) और मातृत्व लाभ अधिनियम (1961, संशोधित 2017) के प्रावधानों से अवगत कराया।
विशिष्ट अतिथि ममता मिश्र एडवोकेट ने कहा कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा — “कानून हमें सशक्त तो करता ही है, साथ ही कुछ दायित्व भी सौंपता है। हमें पुरुषों को प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहिए।”
मुख्य अतिथि डॉ. दीपाली गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि “हमारे अधिकारों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी कदम से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। लैंगिक समानता से ही समाज में संतुलन और शांति संभव है।”
कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के सचिव यश शिवहरे ने कहा कि समाज की सशक्त महिलाओं का दायित्व है कि वे वंचित वर्ग की महिलाओं को जागरूक कर उनके सशक्तिकरण में सहयोग करें।
कार्यक्रम में श्रद्धा निगम, भावना राय, प्रीति शर्मा, सुजाता शिवहरे समेत कई समाजसेवी महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन आकृष्टि द्वारा किया गया।
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