कानपुर पैसेंजर में टिकट चेकिंग कर रहे टीटी के साथ मारपीट करने वाले युवक को मिली सजा

कानपुर बांदा पैसेंजर में टिकट चेकिंग करने वाले टीटियों के साथ मारपीट करने व बांदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो में छुरा के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को एसीजेएम रेलवे ...

कानपुर पैसेंजर में टिकट चेकिंग कर रहे टीटी के साथ मारपीट करने वाले युवक को मिली सजा

कानपुर बांदा पैसेंजर में टिकट चेकिंग करने वाले टीटियों के साथ मारपीट करने व बांदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो में छुरा के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को एसीजेएम रेलवे बांदा श्रीमती सुचेता चौरसिया ने दोषी मानते हुए सजा दी है।

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अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी कर्स थाना गजनेर जिला कानपुर देहात द्वारा टिकट चेकिंग के दौरान कानपुर बांदा पैसेंजर में टीटी के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई थी इस मामले में थाना जीआरपी बांदा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व 4500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह दूसरे अभियुक्त नफीस पुत्र स्वर्गीय कल्लू बेहना निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को प्लेटफार्म नंबर दो पर पुल के नीचे छुरा के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जीआरपी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 22 दिन का कारावास व 1000  रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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इस बारे में थाना जीआरपी बांदा के प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है। इसी तरह अन्य अभियुक्तों को चिन्हित करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

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