आरोपी का बांया हाथ टूटा था, फिर भी दोपहिया वाहन चलाकर पपरेंदा गांव कैसे पहुंचा चोर
टूटे हाथ वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में जेल भेजने के मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई कर रही इलाहाबाद...
बांदा
टूटे हाथ वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में जेल भेजने के मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल बेंच ने बांदा के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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बतातें चलें कि चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव में विवेक सिंह के घर में 26 मई की रात चोर उसके घर से जेवर, मोबाइल फोन और 8000 रुपये नकद चोरी कर ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने तिंदवारी थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी रज्जब उर्फ रुकमा पुत्र सोढ़ी खां को गिरफ्तार कर 2100 रुपये और, एक किलो 100 ग्राम गांजा की बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया था।
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उसकी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत से खारिज हो गई। आरोपी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के समय आरोपी का बांया हाथ टूटा था। ऐसे में वह अपने गांव से दोपहिया वाहन चलाकर पपरेंदा गांव तक कैसे पहुंच सकता है ? पुलिस फर्जी फंसा रही है।
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अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ 36 मुकदमे लंबित हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले में बांदा के एसपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।