अवैध खनन पर सख्ती, चार खदान संचालकों पर लगा दो करोड़ का जुर्माना

जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप के निर्देश पर जिले में बालू और मोरम खदानों की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान के तहत तहसील सदर की चार बालू खदानों में...

Jan 4, 2025 - 23:20
Jan 4, 2025 - 23:23
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अवैध खनन पर सख्ती, चार खदान संचालकों पर लगा दो करोड़ का जुर्माना
बांदा, जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप के निर्देश पर जिले में बालू और मोरम खदानों की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान के तहत तहसील सदर की चार बालू खदानों में खनन पट्टों की जांच की गई, जिसमें सभी खदानों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला सामने आया। जांच के बाद चारों खदान संचालकों पर लगभग दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें नोटिस जारी की गई है।
तहसील बांदा के ग्राम मरौलीखादर स्थित गाटा संख्या-333/7 (खंड-01) में 17.2802 हेक्टेयर क्षेत्र में श्री प्रशांत कुमार गुप्ता द्वारा 1471 घन मीटर अतिरिक्त खनन और पट्टा क्षेत्र से बाहर 2003 घन मीटर अवैध खनन किया गया। इस पर 31,26,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार, तहसील नरैनी के ग्राम बरियारी के गाटा संख्या-429 और 430 (13.3620 हेक्टेयर) में डेस्कोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री संजीव कुमार गुप्ता पर 2762 घन मीटर अतिरिक्त खनन और 8281.50 घन मीटर अवैध खनन के लिए 99,39,150 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
तहसील बांदा के ग्राम मरौलीखादर के गाटा संख्या-333/7 (खंड-05) में 23.00 हेक्टेयर क्षेत्र में भी डेस्कोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4371.20 घन मीटर अतिरिक्त खनन किया गया। इसके लिए 39,34,080 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा, तहसील बांदा के ग्राम बेंदाखादर स्थित गाटा संख्या-2/4, 2/23, 2/24 और 2/28 (खंड-03) में 21.00 हेक्टेयर क्षेत्र में मे. पहलवान ट्रेडर्स के संचालक श्री कैलाश सिंह यादव द्वारा 2139.55 घन मीटर अतिरिक्त खनन के मामले में 19,25,595 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इन मामलों में जांच संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें खान निरीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शामिल थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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