ट्रेन से यात्री का सामान हो गया था चोरी, रेलवे पर 1.14 लाख का जुर्माना
ट्रेन से सामान चोरी होने और उसे बरामद करने में सहयोग न करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे पर 1.14...
ट्रेन से सामान चोरी होने और उसे बरामद करने में सहयोग न करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे पर 1.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चोरी गए सामान की सुरक्षा और बरामदगी में रेलवे ने यात्री का कोई सहयोग नहीं किया। तब यात्री ने पांच साल पहले आयोग में मामला दायर किया था।
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झांसी के वीरांगना नगर निवासी राहुल नंदन अपने परिजनों के साथ 19 अगस्त 2016 को मालवा एक्सप्रेस के कोच बी-24 में इंदौर से दिल्ली जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। इस दौरान मथुरा जंक्शन के पास ट्रेन से उनका सामान चोरी हो गया। इसमें उनका करीब 1.09 लाख का सामान और आठ हजार रुपये की नकदी थी। सामान चोरी होने के बाद उन्होंने पूरी ट्रेन में जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने ट्रेन के दिल्ली पहुंचने पर जीआरपी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही रेलवे अफसरों को भी सूचना दी।
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मगर रेलवे ने न तो सामान की बरामदगी की और न ही कोई सहायता मुहैया कराई। मामले में पीड़ित राहुल ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 29 जून 2017 को वाद दायर किया। इसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि चोरी गए सामान की सुरक्षा और बरामदगी में रेलवे ने यात्री का कोई सहयोग नहीं किया है।
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इस पर आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योती प्रभा जैन की कमेटी फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 1.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच हजार रुपये मानसिक कष्ट और वाद व्यय देने पीड़ित को देने का आदेश दिया है।