आपरेशन कन्विक्शन : बांदा जिले में त्वरित कार्रवाई के तहत 04 अभियुक्त 5500 रुपये के जुर्माने से दण्डित
उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे 'आपरेशन कन्विक्शन' के तहत त्वरित और निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन...
बाँदा। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे 'आपरेशन कन्विक्शन' के तहत त्वरित और निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के परिणामस्वरूप बांदा जिले में अलग-अलग तीन मामलों में कुल चार अभियुक्तों को 5500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में, 'आपरेशन कन्विक्शन' के अंतर्गत कठोर सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।
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विवरण इस प्रकार है:
मामला 1:
थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 177/17, धारा 323/504/506 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त गंगादीन पुत्र बोधी और रज्जन प्रजापति पुत्र गंगादीन, निवासी पचुल्ला, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा को माननीय न्यायालय द्वारा 1500-1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
मामला 2:
थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 320/22, धारा 279/337/338 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त रामजनी पुत्र नजीर, निवासी मवई बुजुर्ग, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा को माननीय न्यायालय द्वारा 1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
मामला 3:
थाना जसपुरा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 43/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त हिरवा निषाद पुत्र साहिबा निषाद, निवासी नरायण, थाना जसपुरा, जनपद बांदा को माननीय न्यायालय द्वारा 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
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आपरेशन कन्विक्शन के तहत इस प्रकार की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई से अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा समयबद्ध दण्ड मिल रहा है, जो कानून के शासन को और सशक्त बना रहा है।