शराब पीने के लिए पैसा न देने पर युवक की हत्या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास
शराब के लिए पैसा न देने पर 5 माह पहले युवक की हत्या करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में 81-81 हजार रुपये जुर्माना से भी दंडित...
शराब के लिए पैसा न देने पर 5 माह पहले युवक की हत्या करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में 81-81 हजार रुपये जुर्माना से भी दंडित किया है। इस मामले में पुलिस ने भी तेजी से पैरवी की। मात्र 19 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया, जिससे 5 माह के अंदर न्यायालय ने सजा भी सुना दी। दोनों आरोपी इस समय जेल में है।
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घटना 20 अगस्त 2023 को देहात कोतवाली अंतर्गत ग्राम जौरही में हुई थी। इसी गांव के निवासी राजू आरख पुत्र रजुवा उर्फ राजाराम आरख व उसकी पत्नी दीपला का गांव के प्रेमचंद पुत्र राजेंद्र कोरी से शराब के पैसे को लेकर विवाद हो गया था। राजू आरख प्रेमचंद से शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। जब उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो राजू आरख ने गाली गलौज शुरू करना शुरू कर दिया। गाली देने से मना करने पर राजू ने राजेंद्र के गले पर चाकू से घातक प्रहार किया। घटना के समय पत्नी भी अपने पति का साथ दे रही थी। घटना के तुरंत बाद प्रेमचंद की मौत हो गई।
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इस संबंध में मृतक के परिजनों की ओर से थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने घटना के अगले ही दिन पति-पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर रावेद्र पाल गौतम ने पूरे घटना की विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित कर 19 दिन के अंदर ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। विशेष अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी व विमल कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्या के मामले में दंपति को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बात की जानकारी विशेष अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा दी गई है।
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