युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों सहित, तीन को मिली बडी सजा

राठ कस्बे के एक मोहल्ले में पांच साल पूर्व युवती के अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों...

युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों सहित, तीन को मिली बडी सजा

हमीरपुर

राठ कस्बे के एक मोहल्ले में पांच साल पूर्व युवती के अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि 09 फरवरी 2017 को राठ कस्बे के एक मोहल्ला निवासी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि 08 फरवरी की देर रात जब परिवार के सदस्य सो रहे थे।

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तभी पठनऊ मोहल्ला निवासी उवैद उल हक उर्फ उवैद पठान ने अपने छह साथियों के साथ असलहों से लैश होकर घर की कुंडी खटखटाई। जब उसकी बीस वर्षीय पुत्री ने दरवाजा खोला तो उवैद ने पुत्री की कनपटी में तमंचा लगाते हुए शोर करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अलमारी की चाबी लेकर 500 ग्राम सोने के जेवरात व 90 हजार नगदी के साथ पुत्री को जबरन अपने साथ ले गए।

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जाते समय उसने खिड़की से देखकर उवैद उल हक, किंजुल हक व इरफआन उल हक को पहचान लिया। इसके बाद इन लोगों ने पुत्री को ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुशील कुमार खरवार ने दो सगे भाइयों सहित तीन को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376डी में 25 साल का कठोर कारावास व 60-60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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हिस

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