आचार संहिता उल्लघंन के मामले में बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को कोर्ट ने दी क्लीनचिट

पांच साल पूर्व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सदर विधायक को दोषमुक्त करार दिया है..

आचार संहिता उल्लघंन के मामले में बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को कोर्ट ने दी क्लीनचिट

पांच साल पूर्व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सदर विधायक को दोषमुक्त करार दिया है। विधायक पर चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति से अधिक वाहन प्रयोग करने के आरोप था। दोषमुक्त होने के बाद विधायक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दबाव में उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई थी।

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28 जनवरी 2017 में सदर विधानसभा चुनाव के दौरान वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने भाजपा के तत्कालीन उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में धारा 171ई आइपीसी और 127ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से 7-7 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा सिंह ने विधायक प्रकाश द्विवेदी को दोषमुक्त करार दिया है। विधायक ने कानून और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें मामले में गलत फंसाया गया था। विधायक की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजराज सिंह परिहार व सतीश चंद्र मिश्रा ने की।

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