कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में बड़ा फैसला, ताउम्र जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी
32 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए...
32 साल पहले वाराणसी के चेतगंज में हुई कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही मुख्तार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। आज सुबह कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। दोपहर बाद मुख्तार की सजा पर फैसला सुनाया गया।
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आपको बता दें कि 13 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, लंबी बहस और गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में क्राइम संख्या 229/ 91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल और भीम सिंह गाजीपुर जेल में बंद हैं। इसी हत्याकांड में नामजद आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। वहीं पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल अलग करवा कर ली थी जिसका प्रयागराज सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। बीते 9 महीने में मुख्तार अंसारी को चार अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।