परीक्षा व होली को लेकर बांदा में सख्ती, एक माह तक निषेधाज्ञा लागू
जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जे. रीभा द्वारा 17 फरवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक धारा-163...
बांदा। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जे. रीभा द्वारा 17 फरवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं और होली पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, स्कैनर, फोटो कॉपियर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
वहीं होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को जबरन रंग लगाने, कीचड़ या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगों का प्रयोग करने तथा रंग भरे गुब्बारे फेंकने की अनुमति नहीं होगी। अश्लील गाने बजाने या अभद्र व्यवहार करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद रंग खेलने पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक होलिका दहन विवादित स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही हरे पेड़ों को काटकर इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे स्थानों का चयन भी नहीं किया जाएगा, जिससे बिजली या टेलीफोन लाइन को नुकसान पहुंचे।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि नियमों का पालन करते हुए परीक्षाओं और होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराएं, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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