बाँदा : सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा बीएसए को 25 हजार का जुर्माना 

आरटीआई कार्यकर्ता व बुंदेलखंड सेना के अध्यक्ष प्रमोद आजाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तीन बिंदुओं..

बाँदा : सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा बीएसए को 25 हजार का जुर्माना 

आरटीआई कार्यकर्ता व बुंदेलखंड सेना के अध्यक्ष प्रमोद आजाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तीन बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी।

सूचना न देने पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने बीएसए को 25000 रुपए का जुर्माना किया है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रमोद आजाद ने 13 अगस्त 2019 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से तीन बिंदुओं की सूचना मांगी थी।

सूचना उपलब्ध न कराने पर उन्होंने मंडलीय सहायक शिक्षा शिक्षा निदेशक झांसी के यहां प्रथम अपील की थी। इसके बाद भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई जिस पर प्रमोद आजाद ने 7 नवंबर 2019 को राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से शिकायत की।

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तब राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने 3 अप्रैल व 23 जुलाई 2020 को बीएसए बांदा को आदेशित किया था कि प्रमोद आजाद को सूचनाएं उपलब्ध करा दें फिर भी सूचनाएं नहीं मिली।

इसके बाद 19 नवंबर 2020 को फिर से समय निर्धारित किया गया, तब भी सूचनाएं नहीं दी गई।तब जाकर राज्य सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2020 को बीएसए बांदा को 25000 रुपए का आर्थिक दंड लगाते हुए जिला अधिकारी बांदा को वसूली के आदेश दिए हैं।

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बताते चलें कि इसी तरह सीएससी बबेरू के अधीक्षक और पीएचसी बबेरू के एक डॉक्टर द्वारा भी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर पहले ही 25 -25 हजार रुपए का जुर्माना राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता व बुंदेलखंड सेना के अध्यक्ष प्रमोद आजाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से तीन बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी। सूचना न देने पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने बीएसए को 25000 रुपए का जुर्माना किया है।

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