जनता को लालच देकर उनका धन हड़पने वालों की अब खैर नहीं : कमिश्नर
जनता को प्रलोभन देने वाली स्कीमें चला कर उनके साथ ठगी करने वाली कंपनियां या व्यक्तियों की अब खैर नहीं है। इसके लिए...
जनता को प्रलोभन देने वाली स्कीमें चला कर उनके साथ ठगी करने वाली कंपनियां या व्यक्तियों की अब खैर नहीं है। इसके लिए निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस संबंध में गुरुवार को सक्षम प्राधिकारी बनाए गए आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल आरपी सिंह ने आयुक्त कार्यालय में बैठक बुलाकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा विपिन मिश्र, पुलिस अधीक्षक बाँदा अभिनंदन, अपर आयुक्त अमरपाल सिंह, अपर निदेशक अभियोजन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमिताभ यादव एवं लीड बैंक मैनेजर की उपस्थिति में अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम - 2019 पर बैठक कर विचार विमर्श किया गया।
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बैठक में आयुक्त ने बताया कि समस्त निक्षेप कर्ताओं जिन्होंने 31 जुलाई 2019 के पश्चात निक्षेप किया है, की निक्षेपित धनराशि किसी भी निक्षेप प्राप्तकर्ता द्वारा कपट पूर्वक निक्षेप स्कीमों में व्यतिक्रम किया है या परिपक्वता पर कपटपूर्वक धनराशि का हरण किया है, के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसी स्कीम को चलाने वाला गंभीर दण्ड का जो 10 वर्ष तक होगा उसे भुगतना होगा।
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आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा कमिश्नर आर.पी.सिंह ने जनता अवगत कराते हुए कहा कि किसी को इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वह आयुक्त कार्यालय चित्रकूट धाम मंडल बाँदा में अपर आयुक्त से सम्पर्क स्थापित कर अपनी शिकायत दे सकता है।