चित्रकूट न्यायालय के आदेश पर भाजपा नेता समेत आठ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

जिला मुख्यालय स्थित भैरोंपागा में मकान क्रय विक्रय मामले में न्यायालय के आदेश से भाजपा नेता समेत आठ लोगों के..

चित्रकूट न्यायालय के आदेश पर भाजपा नेता समेत आठ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
चित्रकूट न्यायालय (Chitrakoot Court)

जिला मुख्यालय स्थित भैरोंपागा में मकान क्रय विक्रय मामले में न्यायालय के आदेश से भाजपा नेता समेत आठ लोगों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में छलकपट व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यालय के भैरोंपागा निवासी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पैृतक घर के 12 वारिस थे।

जिसमें आठ लोगों ने भाजपा नेता जगदीश गौतम के साथ मिलकर अन्य शेष की बिना रजामंदी के वर्ष 2013 में बेच दिया है। कई महीनों बाद इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने चित्रकूट आकर इसमें आपत्ति की। क्रेता व विक्रेताओं से भी मिलकर आपत्ति की, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की याचिका डाली।

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सीजेएम ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस को संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बृजेंद्र श्रीवास्तव, अनुपम राज, अविरल श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव निवासीगण लखनऊ, सुनील कुमार श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव निवासीगण कानपुर, वीरेंद्र कुमार सिन्हा निवासी प्रयागराज व भाजपा नेता जगदीश गौतम निवासी मिशन रोड चित्रकूट के खिलाफ छलकपट व धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों में सात लोग वादी के ही परिवार के सदस्य हैं।  मंगलवार को मामले की जांच भी शुरु हुई। जिसमें जांच अधिकारी ने वादी रवींद्र श्रीवास्तव से प्रथम बयान दर्ज कराए हैं।  भाजपा नेता पं. जगदीश गौतम ने कहा कि वादी व विक्रेताओं का आपसी पारिवारिक विवाद है। इस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है।

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