जालौनः प्रेमी संग देखकर बहन की हत्या करने वाले भाई को उम्रकैद
उरई में वर्ष 2017 में बहन की हत्या करने वाले भाई को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर जज ने बहन की ऑनर किलिंग में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद...
उरई में वर्ष 2017 में बहन की हत्या करने वाले भाई को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर जज ने बहन की ऑनर किलिंग में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 अगस्त 2017 की रात युवती से उसका प्रेमी ज्ञान सिंह मिलने आया था। युवती के भाई कोमल दोहरे ने ज्ञान सिंह के साथ बहन को देख लिया। इसके बाद उसने बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ज्ञान सिंह को भी उसने चाकू मारा लेकिन वह बच गया था। ज्ञान की तहरीर पर पुलिस ने कोमल के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश की धारा में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कत्ल में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कुठौंद थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का यह मामला29 अगस्त 2017 को सामने आया था। क्षेत्र के एक गांव का निवासी कोमल दोहरे की विवाहित बहन उस वक्त मायके में थी।बहन अपने एक पुरुष मित्र ज्ञान सिंह से घर पर ही बात कर रही थी। अचानक कोमल की नजर उन पर पड़ी। उसे कुछ आपत्तिजनक लगा और वह दोनों पर हमलावर हो गया। उसने चाकू से अपनी बहन की हत्या कर दी। कोमल दोहरे को दो सितंबर 2017 को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
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आठ साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत के मुताबिक जज मुहम्मद कमर ने कोमल दोहरे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।