पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल को सुप्रीमकोर्ट से फिर झटका, जमानत खारिज

हमीरपुर में सामूहिक हत्याकांड के मामले में आगरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे यहां के पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल..

पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल को सुप्रीमकोर्ट से फिर झटका, जमानत खारिज
पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल

फर्जी मेडिकल पेपर के आधार पर जमानत कराने के किये गये थे प्रयास

हमीरपुर में सामूहिक हत्याकांड के मामले में आगरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे यहां के पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल को आज सुप्रीमकोर्ट से फिर झटका मिला है। फर्जी मेडिकल पेपर के जरिये कोर्ट के गुमराह करने का प्रयास भी किया गया लेकिन शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत खारिज कर फाइनल हेयरिंग की डेट भी फिक्स कर दी है। 

सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला एडवोकेट ने शुक्रवार को शाम यहां बताया कि उम्रकैद की सजा में आगरा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल सुप्रीमकोर्ट से जमानत पाने के लिये इस साल 5 मार्च को लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती हुये थे। इन्होंने फर्जी मेडिकल पेपर जमानत के लिये बनवाये थे। इसकी भनक लगते ही शिकायत की गयी तो पूर्व विधायक को 2 अप्रैल 2021 को राममनोहर लोहिया हास्पिटल के लिये डिस्चार्ज कर दिया गया। सुप्रीमकोर्ट में भी शिकायत की गयी।

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सुप्रीमकोर्ट ने अब पूरे मामले की फाइनल हेयरिंग की फिक्स की डेट

जिस पर लखनऊ में पूर्व विधायक की मेडिकल जांच के लिये मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। मेडिकल बोर्ड में 13 अप्रैल को पूर्व विधायक को जाना था लेकिन ये वहां नहीं पहुंचे।

ये 3 मई को मेडिकल बोर्ड पहुंचे जहां बोर्ड के डाक्टरों ने इनके स्वास्थ्य की जांच की। जांच में ये स्वस्थ पाये गये। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद आज सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस केएम जोसेफ व जस्टिस इन्द्रा बनर्जी ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व विधायक की जमानत के लिये एडवोकेट अभिषेक मनु सिंधवीं की दलीलें वादी पक्ष की मीनाक्षी अरोड़ा एडवोकेट व एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बेअसर कर दी। बताया कि मेडिकल ग्राउन्ड में सामूहिक हत्याकांड के दोषी शराब कारोबारी रघुवीर सिंह जमानत पर बाहर है। नसीम भी पेरोल पर है। 

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बता दे कि, 26 जनवरी 1997 की शाम हमीरपुर शहर के सुभाष बाजार स्थित नसीम बन्दूक वाले की दुकान के सामने सामूहिक हत्याकांड हुआ था जिसमें भाजपा नेता राजीव शुक्ला के सगे भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला व भतीजा गुड्डा, श्रीकांत पाण्डेय व वेदप्रकाश समेत पांच लोग मारे गये थे। वहीं राजीव शुक्ला व रविकांत पाण्डेय भी गोली लगने से घायल हुये थे।

सामूहिक हत्याकांड में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, श्याम सिंह, निजी गनर साहब सिंह, झंडू अरख, पूर्व विधायक का ड्राइवर रुक्कू, शराब कारोबारी रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह एडवोकेट, व नसीम नामजद किये गये थे। मुकदमा दौरान आरोपित झंडू अरख की मौत हो चुकी है। वहीं रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहा है। 

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दो साल पहले हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुनाई थी सजा 

सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट प्रयागराज की डबल बैंच ने पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ लोगों को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उस समय अशोक सिंह चंदेल भाजपा के हमीरपुर सदर के विधायक थे। सभी दोषी 13 मई 2019 को जेल में निरुद्ध किये गये थे। इस समय पूर्व विधायक आगरा जेल में बंद है। वहीं डब्बू सिंह फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध है।  

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हि.स

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