14 साल बाद आया फैसला, पूर्व विधायक को 500 रुपये का जुर्माना 

आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गरौठा के पूर्व विधायक बृजेंद्र कुमार ..

Dec 25, 2023 - 03:13
Dec 25, 2023 - 03:26
 0  1
14 साल बाद आया फैसला, पूर्व विधायक को 500 रुपये का जुर्माना 

आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गरौठा के पूर्व विधायक बृजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम व्यास पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद पर्चे बांटने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़े:बांदाः ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का सामान इस तरह चोरी करते थे पकडे गए चोर

झांसी सदर विधानसभा के साल 2009 में हुए उप चुनाव में बृजेंद्र कुमार व्यास निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। बावजूद, इस अवधि में बृजेंद्र व्यास चुनाव प्रचार करते पाए गए थे। वह अपने समर्थकों के साथ सदर बाजार थाना इलाके में पर्चे बांट रहे थे। इस मामले में उनके खिलाफ छह नवंबर 2009 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 

यह भी पढ़े:सुहागरात में पति ने पूरी रात बातचीत में गुजार दी, पत्नी ने पति को बताया नामर्द, मेडिकल में नॉर्मल निकला


अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पूर्व विधायक पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसकी अदायगी न करने पर उन्हें पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़े:यूरो सर्जन ने किया प्राइवेट पार्ट के कैंसर का सफल ऑपरेशन 

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0