चित्रकूट : विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को मानिकपुर की आदिवासी बस्ती में विधिक जागरूकता...
धन की कमी से न्याय से वंचित नहीं रहेगा कोई गरीब: जिला जज
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को मानिकपुर की आदिवासी बस्ती में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें ग्रामीणों को कानूनी जानकारियां दी गयी।
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मानिकपुर की आदिवासी बस्ती में आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार प्रथम ने कहा कि समाज में लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में लड़कियां सफल साबित हो रही हैं और देश का नाम रोशन कर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता को कभी भी बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसके अलावा सभी बच्चों को नौतिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे उनमें संस्कार आते हैं। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि धन की कमी के चलते गरीबों को न्याय से वंचित नही होना चाहिए। इसके लिए गरीबों और आदिवासी परिवारों को मुकदमों पर पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
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परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश यादव ने कहा कि परिवारिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्य योजना के क्रम में इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मानिकपुर एसडीएम रामजन्म यादव, समाजसेवी शंकर दयाल, मानिकपुर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी समेत कई अधिवक्ता व समाजसेवी मौजूद रहे।
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