विधायक व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे आरोप खारिज, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को अदालत से बड़ा झटका
जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत से बड़ा झटका लगा है...
बांदा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके द्वारा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता द्विवेदी पर लगाए गए सभी गंभीर आरोपों को बिना आधार बताते हुए प्रकरण को पूर्णत: निरस्त कर दिया।
सीजेएम अदालत ने यह स्पष्ट कहा कि आवेदनकर्ता सुनील पटेल न तो मामले में पीड़ित हैं और न ही प्रभावित पक्ष, ऐसे में उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करना उचित नहीं है।
फर्जी हस्ताक्षर और 120 करोड़ गबन का आरोप साबित नहीं
जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर वर्ष 2018 से 2020 के बीच तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं सरिता द्विवेदी पर 120 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी पर जिला पंचायत कृषि महाविद्यालय में फर्जी हस्ताक्षर कर 11 नियुक्तियां कराने का संगीन आरोप लगाया गया था।
उन्होंने इस मामले को मीडिया में भी कई बार प्रमुखता से उठाया और मंडलायुक्त से लेकर कोतवाली तक कार्रवाई की मांग की, लेकिन कहीं से राहत न मिलने पर मामला अदालत पहुंचा।
अदालत में सभी आरोप फर्जी साबित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान थाना कोतवाली नगर से आख्या तलब कर मामले की गहराई से जांच कराई। जांच और सुनवाई में सामने आया कि—
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आवेदनकर्ता आरोपों के संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर सके
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नियुक्तियों के जिन दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया, उन्हें सरिता द्विवेदी ने अदालत में अपने हस्ताक्षर बताया
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120 करोड़ गबन का आरोप अप्रमाणित एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित पाया गया
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आवेदनकर्ता इस प्रकरण में पीड़ित या प्रभावित पक्ष नहीं हैं
इन आधारों पर अदालत ने पूरा मामला निराधार मानते हुए प्रकरण को तत्काल निरस्त करने का आदेश सुनाया।
गबन के मामलों में खुद दोषी पाए गए हैं सुनील पटेल : सरिता व विधायक का दावा
अदालत में अपनी ओर से पक्ष रखते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता द्विवेदी और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल स्वयं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं।
उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि—
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चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त के आदेश पर
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जिलाधिकारी महोबा की जांच रिपोर्ट में
सुनील पटेल को वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में दोषी करार दिया गया है।
दोनों ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल की अनियमितताओं और गबन को छिपाने तथा दबाव बनाने के उद्देश्य से ही सुनील पटेल ने उनके खिलाफ तथ्यहीन और गलत शिकायतें दर्ज कराईं।
उन्होंने अदालत से वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ हुई जांचों की रिपोर्ट भी मंगवाए जाने की मांग की है।
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