दस वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद
न्यायालय ने दस वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा...
बांदा
न्यायालय ने दस वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा धारा 377 तथा पाक्सो एक्ट 3/4 के तहत कठोर कारावास की सुनाई है। पैलानी क्षेत्र निवासी दो बालक 11 जून 2017 की शाम सात बजे खप्टिहा बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक युवक एक बालक को बहला फुसलाकर ले गया और कुकर्म किया। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों से आप बीती बताई।
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मां ने थाने में खप्टिहा कला निवासी रामबाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामसुफल सिंह व कमल सिंह गौतम ने छह गवाह पेश किए।
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मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त रामबाबू को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष की कारावास व 21 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। विवेचक तथा अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को सजा दिलाई गई।
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