चाची बोलकर विवाहिता से दुराचार करने वाले को 10 साल की कैद 

खेत से आ रही विवाहिता महिला को चाची बोलकर बाईक से घर तक छोडने के बहाने ले जाकर दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी को...

चाची बोलकर विवाहिता से दुराचार करने वाले को 10 साल की कैद 

- जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने सुनाया निर्णय 

चित्रकूट

खेत से आ रही विवाहिता महिला को चाची बोलकर बाईक से घर तक छोडने के बहाने ले जाकर दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। 

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    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि एक विवाहिता महिला ने पहाडी थाने में बीती 19 दिसम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडित के अनुसार वह 17 दिसम्बर 2021 को अपने घर से खेत गई थी। वहां से लौटते समय बखटा बुजुर्ग गांव का निवासी शिवकंधाई उर्फ भुकरी पुत्र भईयालाल यादव उसे चाची बोलकर दो पहिया गाडी से मिला और उसे साथ चलने को कहा। पीडिता ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वह बाइक पर बैठ गई। इसके बाद बाइक सवार युवक ने उसके घर के पास गाडी नहीं रोकी और तेज रफ्तार करके अपने घर के अन्दर ले गया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर तमंचे के जोर पर उसे गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुराचार किया। उससे छूटते ही पीडिता पीछे के दरवाजे से भागकर अपने घर लौटी। पीडिता के अनुसार उसके पति कानपुर में रहते थे, उनको सूचना देकर यहां बुलाने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 

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   बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी शिवकंधाई को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

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