जिला उद्यान अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने फिर भेजा नोटिस

आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना का जबाव जन सूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी ने देना उचित नहीं समझा...

Aug 5, 2024 - 09:54
Aug 5, 2024 - 09:58
 0  5
जिला उद्यान अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने फिर भेजा नोटिस

हमीरपुर। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना का जबाव जन सूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी ने देना उचित नहीं समझा। और आरटीआई के उल्लंघन और आयोग के आदेशों का पालन न करने पर जिला उद्यान अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने दूसरी बार नोटिस दिया है। जिसकी सुनवाई 7 अगस्त को है।

यह भी पढ़े : झांसी को जल्द मिलेंगे तीन जोनल कार्यालय

राठ क्षेत्र के औड़ेरा गांव निवासी शिकायतकर्ता रामसिंह राजपूत ने बताया कि जन सूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी हमीरपुर से 17 अप्रैल 2023 को दो बिंदुओं की सूचना चाही थी। जाे जनहित में शासन द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं और अभिलेखों से सम्बंधित सूचना थी। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जनसूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसी संदर्भ में शिकायतकर्ता ने पुनः शुल्क अदा करते हुए 15 मई 2023 को सूचना मांगी। जिस पर जनसूचना अधिकारी ने 31 मई 2023 को जो सूचना उपलब्ध कराई है, वह संतोषजनक नहीं थी। अपीलार्थी ने बताया कि जनसूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दी गई भ्रामक सूचना के संदर्भ में 27 जून 2023 को पुनः सूचना मांगी गई, लेकिन जिला उद्यान अधिकारी हमीरपुर ने कोई जबाव नहीं दिया।

यह भी पढ़े : जिलाधिकारी द्वारा पैलानी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

जबकि अपीलार्थी ने 27 मई 2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/ उपनिदेशक उद्यान चित्रकूट धाम मंडल बांदा से की थी। लेकिन इसके बावजूद कोई जबाव नहीं दिया गया। जिस पर अपीलार्थी ने दो अगस्त 2023 को राज्य सूचना आयोग लखनऊ को द्वितीय अपील कर जनसूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए मांगी गई दो बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराने की मांग की थी। अपीलकर्ता की अपील का संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी को नोटिस देकर 7 मई 2024 को सुनवाई की थी और राज्य सूचना आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए 15 दिन के अंदर अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना का सही जबाव देने के निर्देश दिए थे। लेकिन जनसूचना अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी हमीरपुर ने आरटीआई का उल्लंघन करते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्देशों की अवहेलना की है। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने पुनः नोटिस भेजकर 7 अगस्त को सुनवाई की तारीख निश्चित की है। इस पर आयोग द्वारा निर्देशों के उल्लंघन मामले में आयोग जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता हैं।

हिन्दुस्थान समाचार

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0