बाँदा : खुशनुमा के बयान के बाद निजामी टेंट वालों को राहत, पुलिस ने भी दी क्लीनचिट

पहले शौहर अफजल द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती खुशनुमा उर्फ खुशी के अपहरण और हत्या की आशंका जाहिर करते हुए राहत..

May 24, 2022 - 09:08
May 24, 2022 - 09:18
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बाँदा : खुशनुमा के बयान के बाद निजामी टेंट वालों को राहत, पुलिस ने भी दी क्लीनचिट
निजामी टेंट बाँदा (Nizami Tent Banda)

पहले शौहर अफजल द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती खुशनुमा उर्फ खुशी के अपहरण और हत्या की आशंका जाहिर करते हुए राहत अली और  निजामी टेंट हाउस के मालिक शाहिद व उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन खुशनुमा उर्फ खुशी ने कोतवाली में प्रकट होकर पूर्व पति के सारे आरोपों को उनका  झूठा साबित कर दिया। इसके बाद  उसने पुलिस को 161और मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज कराएं जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

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इस मामले में अलीगंज निवासी खुशनुमा उर्फ खुशी ने दिए गए हलफनामा में बताया कि मैं अपनी मर्जी से राहत अली पुत्र आसिद अली निवासी गुलाब बाग बांदा के साथ गई थी। हम दोनों पति-पत्नी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पूर्व पति अफजल ने झूठा मुकदमा अदालत के जरिए कोतवाली में दर्ज कराया है। लॉकडाउन के दौरान राहत अली मदद के लिए मेरे घर आता जाता रहा है।

मेल जोल के साथ हम दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते बन गए। आगे का जीवन राहत अली के साथ पति-पत्नी की तरह बिताएंगे। उसने बताया कि 21 फरवरी 2022 को अपनी मर्जी से राहत अली के साथ बाहर चली गई थी। जिसकी सूचना मैंने पूर्व पति को वीडियो मैसेज के जरिए दी थी। रिश्तेदारों को भी इस बारे में जानकारी दी थी।

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इस दौरान मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरे पूर्व पति अफजल ने न्यायालय में 156 (3) के अंतर्गत कोतवाली नगर में राहत अली और उसके पिता भाई के साथ उनके दूर के रिश्तेदार निजामी टेंट के संचालक शाहिद निजामी और उनके पुत्र असद निजामी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

निजामी टेंट बाँदा  (Nizami Tent Banda)

खुशी ने बताया कि इस मामले में निजामी टेंट के संचालक शाहिद निजामी और उनके पुत्र अरशद का किसी तरह का कोई मतलब नहीं है न ही इनकी किसी तरह की भूमिका रही है। कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अधिकारियों को भी मैंने इसी तरह के बयान दिए हैं। पहले शौहर ने लालच और धन उगाही के चक्कर में इस तरह की झूठी कार्रवाई की है।

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