बाँदा : ठेकेदार का पेमेंट न करने पर पीडब्ल्यूडी का कार्यालय 22 सितंबर को होगा नीलाम
झांसी के एक ठेकेदार का लगभग दो करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग बांदा में बकाया है..
झांसी के एक ठेकेदार का लगभग दो करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग बांदा में बकाया है। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा भुगतान न करने पर जुलाई माह में लोक निर्माण विभाग के अभियंता कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जुलाई में दिया था। इसके बाद भी अभी तक ठेकेदार का बकाया सरकार द्वारा नहीं दिया गया। जिससे वाणिज्यिक न्यायालय ने 22 सितंबर को उक्त कार्यालय नीलाम करने का आदेश दिया है। बताते चले कि झांसी में साकेत बाग स्थित फर्म मेसर्स पीएन गर्ग इंजीनियर्स एवं कांट्रेक्टर्स के प्रोपराइटर पीएन गर्ग बांदा लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते थे।
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जिनका भुगतान विभाग पर शेष था और विभाग ने इसका भुगतान भी कर दिया था, पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते और न्यायालय में समय से पैरवी न होने के कारण विभाग के ऊपर ठेकेदार ने लगभग 2 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा पेश किया है। ठेकेदार ने वाणिज्य न्यायालय झांसी में आर्बिट्रेशन वाद दाखिल किया था। न्यायालय ने ठेकेदार के हक में फैसला सुनाया। आदेश के क्रम में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस पीडब्ल्यूडी बांदा में नोटिस बोर्ड पर कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था।
कुर्क नोटिस एक जुलाई को जारी हुई थी। अब तक भुगतान होने पर मंगलवार को वाणिज्यक न्यायालयके आदेश की कॉपी पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड कार्यालय पहुंची, जिसमें 22 सितंबर को नीलामी का आदेश है। इस संबंध में एक्सईएन आरआर मथुरिया का कहना है कि न्यायालय की ओर से जारी 22 सितंबर को नीलामी आदेश प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी लखनऊ मुख्यालय भेजी गई है। आदेश 29 अगस्त को जारी किया गया था। न्यायालय की ओर से ठेकेदार के पक्ष में विभाग पर 27116198 रुपये का जुर्माना किया गया है।
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