एक साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले को मिली कुकर्मों की सजा
ललितपुर जिले में एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई..
ललितपुर जिले में एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।
सजायाफ्ता अभियुक्त ने 4 साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने 13 मार्च 2017 को केस दर्ज कराया था।
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अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने बताया कि एक गांव निवासी पिता ने 13 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि वह अपनी पत्नी व एक वर्ष की बच्ची के साथ खेत पर गेंहू की फसल काट रहे थे।
तभी उनका रिश्तेदार इमरतलाल (25) आया और बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। लेकिन थोड़ी दूर पर गेंहू के खेत में बच्ची की रोने की आवाज आई। इस पर दंपती मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरोपी उनकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था।
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दंपती ने आरोपी इमरतलाल (25) को मौके से पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुर्द किया गया था। जहां पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने आज इमरतलाल (25) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
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