अब सांप के काटने से मौत पर, मिलने 4 लाख का मुआवजा 7 दिन में,आसान हुई प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है। यानी अब राज्य में सांप से काटने पर अगर किसी की मौत होती...

Jul 12, 2023 - 05:11
Jul 12, 2023 - 05:22
 0  1
अब सांप के काटने से मौत पर, मिलने 4 लाख का मुआवजा 7 दिन में,आसान हुई प्रक्रिया


उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है। यानी अब राज्य में सांप से काटने पर अगर किसी की मौत होती है, तो उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। आदेश के मुताबिक, सर्पदंश के मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 

यह भी पढ़ें-कृषि विश्वविद्यालय के 15 छात्रों ने एक बार फिर लहराया ज्ञान का परचम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्पदंश के राज्य आपदा घोषित करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक, मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें- बांदाः शंकर बाजार में चली गोली मचा हडकम्प,युवक की मौत,पुलिस जांच में जुटी

 
खास बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर ना काटने पड़ें। आदेश के मुताबिक, सभी संबंधित अधिकारियों से घटना के 7 दिन के भीतर सरकारी मुआवजे की राशि देने के लिए कहा गया है। बताते चलें कि जंगल के अलावा खुले खेत भी सांपों के नैसर्गिक आवास होते हैं। हर साल बारिश का मौसम आते ही खेत में बने सांपों के बिलों में पानी भरने पर सांप बाहर आ जाते हैं। इसी समय खरीफ की फसलों को बोते समय किसानों पर सर्पदंश का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे के मद्देनजर सर्पदंश से किसानों की मौत होने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे पीड़‍ित परिवारों को हालांकि राज्य सरकारें सहायता राश‍ि के तौर पर मुआवजा देती हैं, लेकिन सर्पदंश के अध‍िकांश मृतक, खेतिहर मजदूर होते हैं। इसलिए नियमों की जटिलता के कारण पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा पाना टेढ़ी खीर साबित होता है। इस जमीनी हकीकत को समझते हुए यूपी में योगी सरकार ने सर्पदंश के पीड़ि‍त परिवारों को सहायता मुहैया कराने की प्रक्र‍िया को आसान बनाने का फैसला किया है। 

यह भी पढ़ें-बांदाः 11 वर्षीय बालिका का अपहरण कर निकाह कर रहे इस दूल्हा व मौलवी समेत 8 लोग गिरफ्तार
इसके तहत सरकार ने सर्पदंश से मौत को साबित करने के लिए विसरा टेस्ट की रिपोर्ट लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। योगी सरकार ने अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृतक आश्र‍ित परिवार को निश्चित समय सीमा में मुआवजा देने का आदेश सभी जिला प्रशासन को दिया है। यूपी सरकार के मुआवजा संबंधी मौजूदा नियमों के तहत 2018 में सर्पदंश के मृतक आश्रित को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए निर्धारित की गई मुआवजे की प्रक्रिया के तहत सर्पदंश को मौत की वजह साबित करने के लिए विसरा जांच हेतु रिपोर्ट को फॉरेंसिक लेब में भेजा जाता है। मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट के इंतजार में पीड़ि‍त परिवार को समय से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में फॉरेंसिक स्टेट लीगल सेल के हवाले से कहा गया है कि कि सर्पदंश के मामलों में विसरा रिपोर्ट को संरक्ष‍ित करने का कोई औचित्य नहीं है।

यह भी पढ़ें- बुंदेलखंड एक्‍सप्रेसवे पर फ्री सेवा होगी खत्म, यात्रा के दौरान देना होगा टोल टैक्‍स, कार.जीप का कितना लगेगा चार्ज ?

फॉरेंसिक स्टेट लीगल सेल ने शासन को स्पष्ट किया है कि विसरा जांच रिपोर्ट से सर्पदंश मौत होने की बात साबित भी नहीं होती है। इस वजह से स्टेट मेडिको लीगल सेल ने भी इस भ्रम को दूर करते हुए शासन को अवगत कराया है कि सर्पदंश से मृत्युु होने की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके मद्देनजर सिंह ने सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन से कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर सम्यक विचारोपरांत सर्पदंश के पीड़ि‍त परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए. इसके लिए उन्होंने एक निश्चित प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। इसका पालन करते हुए सर्पदंश के पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 1
Wow Wow 0