हाईकोर्ट के आदेश से मामला और उलझा, एसआईटी की भूमिका समाप्त

आईआईटी कानपुर की छात्रा से रेप के आरोपों में घिरे कलेक्टरगंज के एसीपी रहे मोहसिन खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत...

Dec 20, 2024 - 17:16
Dec 20, 2024 - 17:23
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हाईकोर्ट के आदेश से मामला और उलझा, एसआईटी की भूमिका समाप्त

कानपुर। आईआईटी कानपुर की छात्रा से रेप के आरोपों में घिरे कलेक्टरगंज के एसीपी रहे मोहसिन खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी है। यह मामला पिछले कुछ दिनों से कानपुर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

आरोप और एफआईआर

12 दिसंबर को आईआईटी कानपुर की छात्रा ने कल्याणपुर थाने में मोहसिन खान के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर के बाद मोहसिन खान को लखनऊ हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था।

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छात्रा के आरोप

छात्रा का कहना है कि मोहसिन खान ने प्यार का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे एसीपी के शादीशुदा होने की जानकारी हुई, तो उसने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। छात्रा का दावा है कि उसके पास आरोपी की वीडियो और कॉल डिटेल्स जैसे ठोस सबूत हैं।

आरोपी का पक्ष

एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच पर भी स्थगन लगा दिया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि छात्रा को पहले से ही पता था कि मोहसिन शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा स्वयं शादीशुदा हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुकी थीं।

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एसआईटी की भूमिका समाप्त

एसआईटी के प्रभारी एसीपी अभिषेक पांडेय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एसआईटी की कोई भूमिका नहीं बची है। मामला अब हाईकोर्ट के स्तर से ही आगे बढ़ेगा।

छात्रों का समर्थन

आईआईटी कानपुर में इस मामले को लेकर छात्र-छात्राओं में दो धड़े बन गए हैं। कुछ छात्र-छात्राएं पीड़ित छात्रा के समर्थन में थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद से मामले में कयासों का दौर तेज हो गया है।

यह मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति और जटिल हो गई है। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि कोर्ट मामले में आगे क्या निर्णय लेती है।

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