उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी नई प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) दरें
उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) बनवाने के लिए नई शुल्क दरें लागू की जाएंगी...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) बनवाने के लिए नई शुल्क दरें लागू की जाएंगी। राज्य परिवहन विभाग ने नई दरों की घोषणा करते हुए इसे सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य बताया है।
नई दरों के अनुसार:
- दोपहिया वाहन (पेट्रोल): 65 रुपए
- तीन पहिया वाहन (पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी): 85 रुपए
- चार पहिया वाहन (पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी): 85 रुपए
- डीजल वाहन: 115 रुपए
राज्य सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाएं और इसे वाहन के साथ हमेशा रखें। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर उठाया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध PUC प्रमाण पत्र पाए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
यह नई व्यवस्था राज्यभर में पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
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