हमीरपुर में तिहरे हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना
रंजिश में दस साल पूर्व बाइक सवार तीन लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना...
हमीरपुर,
रंजिश में दस साल पूर्व बाइक सवार तीन लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में मझगवां थाने में नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सुदेश कुमार की अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित सात दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र के सरगांव निवासी दिनेश कुमार, रामकिशोर, राजकिशोर व रामा पंचाल बाइकों से आठ फरवरी 2013 की शाम 4.45 बजे राठ से वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही यह बंबा के पास पहुंचे तभी असलहों से लैस हमलावरों ने ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में रामकिशोर, राजकिशोर व रामा पंचाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दिनेश कुमार घायल हो गया। घायल ने गांव निवासी सगे भाई धर्म सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह पुत्रगण गनपत, शत्रुघ्न सिंह, मुनीम सिंह, चितवार सिंह, हंसराज व राघवेंद्र व गनपत के खिलाफ गोलियों से भूनकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई थी। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ धारा 302, 147, 148 आईपीसी में कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सुदेश कुमार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपी धर्म सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह, शत्रुघ्न सिंह, मुनीम सिंह, जितावर सिंह, हंसराज को आजीवन कारावास व 24-24 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार देने का आदेश किया। दौरान मुकदमा सुनवाई गनपत व राघेवंद्र की मौत हो चुकी है। वादी पक्ष से मुकदमे की पैरवी जगदीश नारायण शर्मा व बलवीर साहू ने की।
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