हमीरपुर : छात्रा से छेड़खानी में आरोपी को चार साल की कैद व जुर्माना
मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में खेत में छात्रा के साथ युवक ने छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर सात वर्ष पूर्व मुस्करा..
मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में खेत में छात्रा के साथ युवक ने छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर सात वर्ष पूर्व मुस्करा थाने में छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार महाजन ने आरोपी की चार साल का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव की कक्षा आठ की छात्रा 16 जून 2015 को शाम 7 बजे के लगभग खेत में थी। तभी गांव का देवेंद्र ने उसे पीछे से दबोच लिया। वह शोर मचाकर भागी। उसके चाचा शोर सुनकर मौके पहुंचे तो आरोपी देवेंद्र तमंचे से हवाई फायर करते हुए भाग निकला।
मामले में 17 जून 2015 को छात्रा के पिता ने थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार महाजन ने आरोपी को पॉक्सो का दोष मानते हुए देवेंद्र पुत्र महीपाल निवासी खड़ेही लोधन को चार साल का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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