बहुचर्चित राजन हत्याकांड में चार सगे भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा

वर्ष 2012 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में राजन अवस्थी की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास और कुल 1 लाख 57 हजार रुपये..

बहुचर्चित राजन हत्याकांड में चार सगे भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा

बांदा,वर्ष 2012 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में राजन अवस्थी की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास और कुल 1 लाख 57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य अभियुक्त को पांच माह के साधारण कारावास की सजा दी गई।
मामले का विवरण:
22 जून 2012 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कनवारा गांव के गैस गोदाम के पास राजन अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई प्रभाकर अवस्थी ने थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल थीं।
मामले की जांच निरीक्षक नारायण त्रिपाठी द्वारा की गई और 17 सितंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित और राम कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी तथा कोर्ट मोहर्रिर अनिल रायकवार और मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
जिन अभियुक्तों सजा मिली उनमें   बल्लू सिंह पुत्र चुन्नु सिंह,पप्पू सिंह पुत्र चुन्नु सिंह,अतलू सिंह पुत्र चुन्नु सिंह,दाऊ सिंह पुत्र चुन्नु सिंह, संतू पुत्र रामऔतार,शिवप्रताप शामिल है।इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सातवें अभियुक्त बाबू सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह को पांच माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा दी गई।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-1 बांदा की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। लोक अभियोजकों की पैरवी और पुलिस विभाग की मेहनत से यह ऐतिहासिक फैसला संभव हो सका।

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