डीआईओएस बांदा आदेश का पालन करें या सफाई के साथ हो हाजिर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को एक माह मे आदेश का पालन करने या 8 फरवरी को इस...

डीआईओएस बांदा आदेश का पालन करें या सफाई के साथ हो हाजिर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को एक माह मे आदेश का पालन करने या 8 फरवरी को इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कमल नारायण चतुर्वेदी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची इंटर कालेज का अध्यापक था। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को उसके बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया। पालन न करने पर अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल कर निरीक्षक ने बताया कि 50 फीसदी बकाया वेतन राशि ही याची को देय है। यह नहीं बताया कि कोर्ट आदेश को अपील में चुनौती दी गई है। कोर्ट का आदेश फाइनल हो गया जिसका पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने चार हफ्ते में पालन का समय दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा व उप निदेशक शिक्षा व संयुक्त निदेशक शिक्षा झांसी को पत्र भेजा गया है। किन्तु कोई जवाब नहीं आया। जिस पर कोर्ट ने आदेश पालन के लिए एक माह का समय देते हुए कहा आदेश का पालन करने या 8 फरवरी को सफाई सहित हाजिर हो।

हिन्दुस्थान समाचार

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