मिष्ठान विक्रेताओं को राहत : खुली मिठाई पर निर्माण व खराब होने की तिथि अनिवार्य नहीं

मिष्ठान विक्रेता द्वारा दुकान में बनाई गई मिठाई के निर्माण की तिथि एवं खराब होने की तिथि लिखना खाद्य मंत्रालय एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य की गई थी...

मिष्ठान विक्रेताओं को राहत : खुली मिठाई पर निर्माण व खराब होने की तिथि अनिवार्य नहीं

मिष्ठान विक्रेता द्वारा दुकान में बनाई गई मिठाई के निर्माण की तिथि एवं खराब होने की तिथि लिखना खाद्य मंत्रालय एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य की गई थी जिससे मिष्ठान विक्रेताओं में असंतोष व्याप्त था, लेकिन अब यह अनिवार्यता समाप्त होने से मिष्ठान विक्रेताओं को राहत मिली है।

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कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मिठाई के दुकानदारों की मांग पर व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार से पत्र के माध्यम से मिठाई की दुकान पर ट्रे में काउंटर पर लगने वाली मिठाई पर निर्माण एवं खराब होने की तिथि लिखने की अनिवार्यता को समाप्त करने को कहा था ।इस बारे में कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने बताया कि तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतों के कारण मिठाई के दुकानदार इस नियम के विरोध में थे। कैट के द्वारा लगातार खाद्य मंत्रालय एवम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण पर दबाव के कारण इसको लागू करने की तिथि बढ़ाई जाती रही।

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कैट प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार राज ने बताया कि 25 सितंबर को खाद्य सुरक्षा एवम मानक प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शोभित जैन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वरिष्ठ व्यपारी नेता व कृष्णा स्वीट के मालिक ने कहा कि 1 अक्टूबर से नियम को लागू हो जाना था। एकतरफ अनलॉक के बाद भी मिठाई की दुकानों में बिक्री न के बराबर है, ऊपर से यह नियम मिठाई के रेट को बढ़ा देते। प्रांतीय सदस्य वीरेंद्र गोयल ने कहा कि ऐसे कानून जो व्यवहारिक नहीं हो उनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। जिला अध्य्क्ष अमित सेठ भोलू ने कहा कि फिलहाल इस नियम के स्थगित होने से मिठाई बिक्रेताओं को बहुत राहत मिली है

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