हेल्पलाइन नंबरो पर दें बाल विवाह की सूचना : पंकज मिश्र
जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि...

चित्रकूट। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अक्षय तृतीया है। शुभ कार्यों की तिथि मानी जाती है लेकिन आज भी बाल विवाह जैसे आयोजनों की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ संज्ञेय अपराध है। इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी मनोस्थिति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही बालश्रम और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। देश में विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह संबंधित सूचना प्राप्त होने पर पुलिस हेल्पलाइन 112, महिला पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे सकते है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही सब मिलकर इस कुरीति का विरोध करें।
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