लोक अदालत में निस्तारित कराएं अधिकाधिक वाद : जिला जज
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को...

चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला जज राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्यरत विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की पंचम चरण की बैठक सम्पन्न हुयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सचिन कुमार दीक्षित ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने 13 सितम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण पर बल दिया है। शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व, चकबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वादों, श्रमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले ), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने विभागों से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले, जिनकों लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सके। अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें। बैठक में राममणि पाठक नोडल अधिकारी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट, नीलू मैनवाल अपर जिला जज सहायक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, राममिलन खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, शशिकान्त प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई, इन्द्र नारायण सिंह जिला पंचायतराज अधिकारी, राजेश सिंह उपनिबन्धक, महेन्द्रनाथ प्रताप यूपी नेडा, बीएल गुप्ता डीपीओ सीडीएस उपस्थित रहे।
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