बांदा में व्यापारियों के लिए बड़ी राहत! ब्याज और अर्थदंड माफी योजना पर हुई विस्तृत चर्चा

बांदा शहर में आज आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकार द्वारा जारी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना पर विस्तृत..

बांदा में व्यापारियों के लिए बड़ी राहत! ब्याज और अर्थदंड माफी योजना पर हुई विस्तृत चर्चा

बांदा। बांदा शहर में आज आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकार द्वारा जारी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। अतर्रा चुंगी स्थित कार्यालय ज्वाइंट कमिश्नर-कार्यपालक (राज्य जीएसटी) में आयोजित इस बैठक में टैक्स अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर राम नारायण ने व्यापारियों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा-73 के अंतर्गत पारित आदेशों पर अपील न करने वाले या अपील वापस लेने वाले व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत व्यापारियों को केवल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया कर जमा करना होगा, ब्याज और अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। यह योजना वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए लागू है। व्यापारी अपने अधिवक्ता या सीए के माध्यम से 31 मार्च 2025 तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस बैठक में विभाग की ओर से डिप्टी कमिश्नर आदित्य मिश्र और सहायक कमिश्नर दुर्गेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। वहीं, टैक्स अधिवक्ता संघ की ओर से अध्यक्ष रोशन यादव, महासचिव आशुतोष त्रिपाठी सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

यह योजना व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इससे व्यापारियों को काफी आर्थिक लाभ होगा।

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