बांदा में एक ही परिवार के चार लोगों की गला रेतकर हत्या करने वाले को फांसी की सजा
बुंदेलखंड के जनपद बांदा में दो वर्ष नौ माह पूर्व एक ही परिवार के चार लोगों की सामूहिक हत्या करने के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी
बुंदेलखंड के जनपद बांदा में दो वर्ष नौ माह पूर्व एक ही परिवार के चार लोगों की सामूहिक हत्या करने के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है जबकि इस मामले में दो लोगों को बरी कर दिया गया है।अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपित को दोषी करार दिया।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के कताई मिल के पास 31 जनवरी 2018 की सुबह साढ़े पांच बजे महादेव, उसकी पत्नी, बेटे पवन और राजकुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार ने आरोपितों अमित उर्फ गोलू, उसकी मां देवा देवी और मामा देवीदीन को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से देवदत्त मिश्रा ने पैरवी की। न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में देवा और देवीदीन को बरी कर दिया। वहीं, आरोपित अमित को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
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इस बारे में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि घटना के संबंध में मृतक के भाई रघुनंदन यादव पुत्र साधू यादव की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना कर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था तथा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।जघन्य हत्या करने वाले अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने हेतु पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही थी।
न्यायालय द्वारा पति पत्नी सहित दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त गोलू उर्फ अमित यादव पुत्र शारदा यादव निवासी गुरु राम राय स्कूल के पास थाना कोतवाली नगर बांदा को मृत्युदंड के अलावा 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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