बाँदा : मां के नाम खरीदा गया प्लॉट, जिसे भूमाफिया ने बेच डाला, दर्ज हुआ मुकदमा
जनपद बांदा में एक दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ मां के नाम प्लॉट खरीदने वाले एक युवक को न तो जमीन का कब्जा मिला...
बांदा। जनपद बांदा में एक दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ मां के नाम प्लॉट खरीदने वाले एक युवक को न तो जमीन का कब्जा मिला, न ही उसके मां की गंभीर बीमारी के दौरान प्लाट बेचने हेतु आवश्यक नाप कराई गई, और न ही पैसे वापस किए गए। इलाज के अभाव में युवक की मां की मौत हो गई। अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी भू-माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
जनमेजय शुक्ला, निवासी शोभा सिंह का पुरवा कर्वी माफी, चित्रकूट ने अपनी मां रिचा शुक्ला के नाम से बांदा के मौजा लड़ाकापुरवा, गाटा संख्या 4189/1 का प्लाट 10,60,000 रुपये में आनंद सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी कटरा, शहर बांदा से 26 सितंबर 2022 को रजिस्टर्ड बैनामा कराया था।
लेकिन खरीद के बाद प्लॉट की नाप-जोख और कब्जा आज तक नहीं दिया गया। रजिस्ट्री के कुछ समय बाद जनमेजय की मां रिचा शुक्ला को अचानक कैंसर हो गया। इलाज के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। युवक ने बार-बार प्लॉट की नपाई कराने या फिर रुपये वापस देने की गुहार लगाई, लेकिन आनंद सिंह लगातार टालता रहा।
पीड़ित के अनुसार,
मां की हालत देखकर मैंने पैसे वापस मांगे ताकि इलाज करा सकूँ, लेकिन आरोपी ने आश्वासन देकर पैसे नहीं लौटाए। इलाज न होने से 14 जुलाई 2025 को मेरी मां की मौत हो गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आनंद सिंह ने कब्जा न देते हुए, उसी भूमि का रकबा बढ़ाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे अधिक कीमत पर किसी और को बेच दिया।
बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। डीएम द्वारा कराई गई जांच में भी दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी बांदा के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बने जांच दल ने रकबे से अधिक बिक्री फर्जी दस्तावेजों पर अनेक दाखिल-खारिज, भूमि घोटाले का खुलासा किया। जिसमें 22 मई 2024 में आनंद सिंह व अशोक सोनी को दोषी पाया गया है। जांच में जनमेजय की मां रिचा शुक्ला वाली रजिस्ट्री भी रकबे से अधिक व अवैध पाई गई।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आनंद सिंह ने गाटा संख्या 4796, मौजा भवानीपुरवा स्थित छाबी तालाब की करोड़ों की भूमि को फर्जी खतौनी बनाकर नॉन-जेड क्षेत्र में प्लॉट कर कई रजिस्ट्री कर डाली। इसमें रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी जताई गई है।
पीड़ित ने कई बारपुलिस अधीक्षक बांदा,कोतवाली नगर बांदा को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसने सीजेएम कोर्ट, बांदा की शरण ली, जहाँ कोर्ट ने आनंद सिंह व चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 175(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
अपनी मां की मौत और आर्थिक संकट से टूटा जनमेजय कहता है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। आनंद सिंह दबंग व शातिर भू-माफिया है, जिसने फर्जी कूट-रचित दस्तावेज बनाकर मेरी जमीन और पैसा दोनों हड़प लिए।
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