बाँदा : जिंदा जलाकर मारने वाले दुर्दांत गैंगस्टर को मिली सजा, 9 साल बाद आया फैसला

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर शिवविजय सिंह को 9 साल बाद...

बाँदा : जिंदा जलाकर मारने वाले दुर्दांत गैंगस्टर को मिली सजा, 9 साल बाद आया फैसला

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर शिवविजय सिंह को 9 साल बाद न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। शिवविजय को गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और ₹6000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी को सजायवी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह का बयान:

विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि मामला 27 जून 2014 का है, जब थाना मट्टौध के प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव ने शिवविजय सिंह और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि शिवविजय और उसके साथियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गैंगस्टर शिवविजय का काला इतिहास:

शिवविजय सिंह पर हत्या, लूटपाट, डकैती, और राहजनी जैसे अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ कुल 25 मुकदमे चल रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश गुणेंद् प्रकाश ने शिवविजय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

मुन्ना यादव की जघन्य हत्या:

13 अप्रैल 2014 को शिवविजय और उसके साथियों ने बांदा के मुन्ना यादव को त्रिवेणी के जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया था। इस हत्या के बाद से क्षेत्र में आतंक का माहौल था, जिससे लोग शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे।

न्याय का प्रहार:

अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा शिवविजय सिंह को सजा सुनाने के बाद, यह संदेश गया है कि कानून के हाथ लंबे हैं, और किसी भी अपराधी को उसके कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।

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