5 साल पहले झाड़ियां में खून से लथपथ मिली थी नाबालिग छात्रा, रेपिस्टों को मिली उम्र कैद की सजा

घर से स्कूल गई प्राइमरी स्कूल की छात्रा छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं पहुंची। परिजनों ने खोज बीन की तो बालिका केन नदी के किनारे एक झाड़ी में बेहोशी हालत में खून से लथपथ मिली। होश ...

Feb 22, 2024 - 07:14
Feb 22, 2024 - 07:24
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5 साल पहले झाड़ियां में खून से लथपथ मिली थी नाबालिग छात्रा, रेपिस्टों को मिली उम्र कैद की सजा

बांदा,

घर से स्कूल गई प्राइमरी स्कूल की छात्रा छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं पहुंची। परिजनों ने खोज बीन की तो बालिका केन नदी के किनारे एक झाड़ी में बेहोशी हालत में खून से लथपथ मिली। होश में आने पर उसने अपने साथ दुष्कर्म होने की घटना बताई। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और 5 साल बाद इस घटना में शामिल दो बलात्कारियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी जेल में है जबकि दूसरा जमानत पर था।

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घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। 7 अगस्त 2018 को कक्षा चार की छात्रा स्कूल पढ़ने गई थी। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के अगले दिन 8 अगस्त को एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी साढ़े आठ वर्षीया नातिन कक्षा चार में पढ़ती है। वह प्रतिदिन की तरह 7 अगस्त को स्कूल पढ़ने गई थी। जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तब हम लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। कई घंटे तक खोजबीन के बाद अपराह्न साढे तीन बजे केन नदी के पास एक झाड़ी के पास नातिन खून से लथपथ मिली, जो दर्द से कराह रही थी। उसे वहां से उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाया।

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 जहां इलाज के बाद होश आने पर उसने बताया कि कालिंजर के गुढा कला का चुनूबाद जो शंकर नगर में किराए से रहता है। उसे बहला फुसला कर अपने साथ पकड़ कर ले गया था। जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस समय उसका एक साथी भी था। वृद्ध की इस तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और मुख्य आरोपी चुनूबाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसने अपने साथी का नाम भी बताया। जिसकी पहचान छोटू निवासी ग्राम सुहाना के रूप में की गई। विवेचेक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

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विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान पर दोनों आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए 20-20 साल की कठोर सजा व 30-30 हजार रुपए जुर्माना किया।

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