उप्र : वाहनों के तीन से अधिक बार चालान पर परमिट होगा रद्द
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने प्रदेश भर में यात्री वाहन परमिट शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए सख्त निर्णय लिया है..
 
                                राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने प्रदेश भर में यात्री वाहन परमिट शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए सख्त निर्णय लिया है। परमिट शर्तों के उल्लघंन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान पर परमिट को निलम्बित और निरस्त कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें - यूपी की ओडीओपी से प्रेरित होकर इंडोनेशिया ने शुरू किया एक गांव-एक उत्पाद
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऐसे सार्वजनिक वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए अब सख्त निर्णय लिया है। इसमें परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालन के अभियोग में चालान होने पर संबंधित परमिट धारक को निर्धारित राशि जमा कराकर अभियोग प्रशमित कराने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस के 90 दिन में सूचना नहीं मिलने पर ऐसे वाहनों के परमिट निलम्बित कर निरस्त कर दिए जाएंगे। परमिट शर्तो के उल्लघंन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान पर परमिट को निलम्बित और निरस्त कर दिया जाएगा।
परमिट जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की वैधता अवधि में परमिट शर्तों के उल्लंघन में पांच से अधिक चालान पर परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने परमिट शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए मंगलवार को प्रदेश भर के सभी आरटीओ और एआरटीओ को कारवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ताकि परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।
यह भी पढ़ें - बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का जायजा लेने जालौन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी
यह भी पढ़ें - सिटी डवलपमेंट प्लान में चित्रकूट व झांसी भी शामिल, विश्व पटल में मिलेगी बेहतर पहचान
हि.स
What's Your Reaction?
 Like
        2
        Like
        2
     Dislike
        0
        Dislike
        0
     Love
        3
        Love
        3
     Funny
        0
        Funny
        0
     Angry
        0
        Angry
        0
     Sad
        0
        Sad
        0
     Wow
        2
        Wow
        2
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            