कार्यशाला में एसपी ने बताए धाराओं के प्रावधान
पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, धारा...

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, धारा 103(2) के प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्यशाला संपन्न हुई।
एसपी अरुण कुमार सिंह ने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना, चैकी प्रभारी एवं शाखाओं के प्रभारियों को धाराओ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन ने धारा 111, 103(2) के प्रावधानों का वर्णन कर सभी को अतिमहत्वपूर्ण बिंदु जो विवेचना में एक विवेचक को सहायक हो बताया। साथ ही धारा 111 में संगठित अपराध से सम्बन्धित प्रावधानों एवं धारा 103(2) में भीड़ द्वारा हत्या के सम्बन्ध में प्रावधानों को अत्यंत संयम के साथ लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर की प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन विनोद कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह, सीओ राजापुर जयकरन सिंह, सीओ कार्यालय, लाइन्स अरविन्द्र वर्मा, सीओ सिटी राजकमल, सीओ मऊ यामीन अहमद, सीओ यातायात फहद अली, वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी मीडिया सेल, साइबर सेल निशिकांत राय, प्रभारी महिला सेल निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
What's Your Reaction?






