भोपाल के आधे बाजार पांच दिन के लिए टोटल लॉकडाउन, कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ी
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां लगातार एक सप्ताह में सौ से अधिक संक्रमित मिलने के चलते जिला प्रशासन द्वारा शहर के आधे बाजारों को पांच दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया है...
इस संबंध में मंगलवार को देर रात आदेश जारी किया और बुधवार से यह टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया, जो आगामी 26 जुलाई तक रहेगा। इसके साथ ही रात में कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ी दी गई है। अब रात 10 बजे की बजाए बाजार रात आठ बजे के बाद ही शहर में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह पांच बजे तक रहेगा।
पुराने शहर के बाजारों को बंद करने के लिए एसडीएम जमील खान और बैरसिया क्षेत्र के बाजारों को बंद रखने के आदेश बैरसिया एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने जारी किये हैं। जारी आदेश के मुताबिक, दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जनमानस की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए पुराने शहर में पांच दिन का टोटल लॉकडाउन और अनुभाग बैरसिया के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है। पुराने भोपाल में लखेरापुरा, जुमेराती, न्यू इतवारा रोड, सराफा, चौक, काजीपुरा, कुम्हारपुरा, खजांची गली, लोहा बाजार, नूर महल रोड, इब्राहिमपुरा, चौक जैन मंदिर, गुर्जर पुरा, सिलावटपुरा, सिंधी मार्केट, लोहा बाजार, आजाद मार्केट, मारवाड़ी रोड समेत आसपास के बाजार पांच दिन के लिए लॉकडाउन कर दिये गये हैं। बुधवार सुबह से बाजार पूरी तरह बंद है और सडक़ों पर सन्नाटा छाया हुआ है। यह लॉकडाउन आगामी 26 जुलाई तक रहेगा।
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इसी तरह बैरसिया क्षेत्र में गुरुवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार सहित, ग्राम ललरिया का रविवार का साप्ताहिक बाजार , थाना नजीराबाद अंतर्गत ग्राम नजीराबाद (शुक्रवार), रूनाहा (सोमवार), सूरजपुरा (रविवार), मजीदगढ़ (मंगलवार) तथा थाना गुनगा अंतर्गत ग्राम गुनगा (शुक्रवार), कलारा (बुधवार), धमरा (रविवार), रतुआ रतनपुर (सोमवार) को साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद किये गए हैं।
हालांकि, टोटल लॉकडाउन लगाने से व्यापारियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि कोरोना के मरीज पूरे शहर में मिल रहे हैं। ऐसे में आधे बाजारों को बंद करने का क्या औचित्य है। पांच दिन के लॉकडाउन में थोक किराना बाजार भी बंद रहेगा। इससे शहर व आसपास किराना सामान की सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ा सकती है।
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इधर, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक रात्रि कालीन कफ्र्यू रात्रि 8:00 बजे से रात 5:00 बजे तक पूर्व अनुसार शर्तों के अधीन जारी किया गया है। इससे पूर्व जारी आदेश में रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 10:00 से प्रात: 5:00 बजे तक नियत किया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार