नगर पालिका के चेयरमैन मोहन साहू हाईकोर्ट के आदेश पर फिर हुए बहाल

नगर पालिका परिषद बांदा के अध्यक्ष मोहन साहू को विधायक प्रकाश द्विवेदी की शिकायत पर जांच के बाद शासन द्वारा

नगर पालिका के चेयरमैन मोहन साहू हाईकोर्ट के आदेश पर फिर हुए बहाल

नगर पालिका परिषद बांदा के अध्यक्ष मोहन साहू को विधायक प्रकाश द्विवेदी की शिकायत पर जांच के बाद शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। मोहन साहू ने शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रिट दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में एक बार फिर अध्यक्ष के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें बहाल कर दिया। इसके पहले भी शासन द्वारा उनके वित्तीय अधिकार सीज किए गए थे।

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बताते चलें कि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की शिकायत पर सपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के प्रशासनिक अधिकार 25 अगस्त 2021 को प्रदेश शासन ने सीज कर दिए थे। इस पर मोहन साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। 16 दिसंबर 2021को कोर्ट ने उनके वित्तीय अधिकार बहाल कर दिए थे।

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इसके बाद इस वर्ष 3 अक्टूबर को शासन ने विधायक प्रकाश द्विवेदी की शिकायत पर उन्हें बर्खास्त कर दिया था। चेयरमैन ने हार नहीं मानी और शासन के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। अब जब नगर पालिका में अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 21 दिन शेष रह गया है। ऐसे में कोर्ट ने शासन के आदेश को रद्द करते हुए मोहन साहू को पुनः अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया है।

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लंबे समय से पालिकाध्यक्ष मोहन साहू और दूसरे धड़े के सभासदों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हाल ही में उन्होंने भाजपा से सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने और अपरोक्ष रूप से धमकी देने का आरोप भी लगाया था। जबकि दूसरी तरफ विरोधी गुट (भाजपा) के सभासदों ने पालिकाध्यक्ष को अपनों को लाभ पहुंचाने और अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कटघरे में खड़ा किया था।

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