अगर 1 से 4 साल के बच्चे को बर्थ मांगेंगे, तो रेलवे पूरा किराया वसूल करेगा, जानिये ये शर्त
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में एक से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए टिकट संबंधी नियम में हुए बदलाव की खबर को लेकर सफाई जारी की है..
नई दिल्ली,
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में एक से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए टिकट संबंधी नियम में हुए बदलाव की खबर को लेकर सफाई जारी की है। रेलवे ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा। यह खबर भ्रामक है रेलवे ने कहा कि यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के सबंध में कोई बदलाव नहीं किया है।
रेलवे ने कहा है कि अगर यात्री चाहें तो अपने 5 साल से कम के बच्चों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं. हालांकि, बच्चे को अलग बर्थ (सीट) नहीं दी जाएगी. रेलवे के अनुसार, अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो ये सुविधा निशुल्क है जैसे पहले हुआ करती थी। रेल मंत्रालय ने इसके लिए 2020 के एक सर्कुलर का हवाला दिया है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की यात्रा निशुल्क होगी। लेकिन अगर 5 साल से कम वर्ष के बच्चे के लिए स्वैच्छिक आधार पर अलग बर्थ की मांग की जाती है तो पूरा किराया वसूला जाएगा।
यह भी पढ़ें - रेलवे की बड़ी लापरवाही : लिफ्ट में 15 यात्री 45 मिनट तक फंसे रहे
यह भी पढ़ें - एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बनेगा, उद्यमियों को कम रेट पर मिलेगी भूमि
यह भी पढ़ें - यात्रीगण कृपया ध्यान दें : जम्मूतवी स्पेशल ट्रेन इसी अगस्त से लखनऊ होकर चलेगी